अनाधिकृत रूप से विस्फोटक सामग्री बेचने की शिकायत पर पटेरा थाना प्रभारी क्यों बने मूक दर्शक।
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अनाधिकृत रूप से विस्फोटक सामग्री बेचने की शिकायत पर पटेरा थाना प्रभारी क्यों बने मूक दर्शक।
आपको बता दें कि दमोह जिले में कुछ सालों पहले अवैध विस्फोटक की मदद से दमोह के युवकों द्वारा कई एटीएम को ब्लास्ट कर एटीएम को लूटा गया था जिन में अधिकांश युवक खजरी ग्राम के पटेल थे सजा भी सुनाई गई । जिस जिले में अवैध विस्फोटक सामग्री से इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया हो उस जिले के थाना प्रभारी को लिखित शिकायत और बिल नंबर और सबूत के साथ दिए गए शिकायत पत्र के बाद भी थाना प्रभारी का मूकदर्शक रवैया सवाल खड़े करता है।
अनाधिकृत रूप से विस्फोटक सामग्री बेचने की शिकायत
पांडे ट्रेडर्स द्वारा ग्राम पंचायत बनगांव में कार्य संहिता क्रमांक 1711002028/आईएफ/22012034522949 कपिल धारा कूप हितैषी- मीराबाई-रामेश्वर पटेल में बिल क्रमांक 130 से ब्लास्टिंग फ्यूज 14 रु 51 पैसे की दर से 39.59 नग प्रदान किए गए।
2. यह की पांडे ट्रेडर्स द्वारा ग्राम पंचायत बनगांव में कार्य संहिता क्रमांक 1711002028/आईएफ/22012034522949 कपिल धारा कूप हितैषी- मीराबाई-रामेश्वर पटेल में बिल क्रमांक 130 से ब्लास्टिंग पावडर 52.49 रु की दर से 36.31 नग प्रदान किए गए।
3. यह की पटेल फेब्रीकेशन द्वारा ग्राम पंचायत बमनपुरा में कार्य संहिता क्रमांक 1711002049/आईएफ/22012034969657 कपिलधारा कूप केतार/प्रीतम बामनपुरा में बिल क्रमांक 130 से ब्लास्टिंग फ्यूज वायर 14.51 रु की दर से 85.12 नग प्रदान किए गए।
4. यह की पटेल फेब्रीकेशन द्वारा ग्राम पंचायत बमनपुरा में कार्य संहिता क्रमांक 1711002049/आईएफ/22012034969657 कपिलधारा कूप केतार/प्रीतम बामनपुरा में बिल क्रमांक 130 से ब्लास्टिंग पावडर 52.49 रु की दर से 78.06 नग प्रदान किए गए।
5. यह की पटेल स्टील फेब्रीकेशन एंड सर्विस द्वारा ग्राम पंचायत कुवंरपुर में कार्य संहिता क्रमांक 1711002049/डबल्यूसी/22012035056940 स्टोन ग्रेड वाल, शांतिधाम के नाले के पास, जमुनिया टांक में बिल क्रमांक 208 से ब्लास्टिंग पावडर 56 रु की दर से 78.06 नग प्रदान किए गए।
6. यह की पटेल स्टील फेब्रीकेशन एंड सर्विस द्वारा ग्राम पंचायत बमनपुरा में कार्य संहिता क्रमांक 1711002049/आईएफ/22012034980243 कपिलधारा तेजरानी/थम्मन बिल क्रमांक 209 से ब्लास्टिंग फ्यूज वायर 14.51 रु की दर से 77.54 नग प्रदान किए गए।
यह की भारतीय दंड संहिता की धारा 3/5 विस्फोटक अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। जिले में विस्फोटक सामग्री बेचने एवं संग्रहण के लिए सिर्फ शिव शक्ति ट्रेडर्स प्रो कमलेश पटेल अधिकृत है। उपरोक्त एजेंसियों द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। जिसकी लिखित शिकायत पटेरा थाना में की गई थीं तीन माह हो जाने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
आपको बता दे कि पिछले दो-तीन साल पहले ग्राम खजरी के कुछ पटेल युवको ने ऐसे ही विस्फोटक जिलेटिन क्षणों का उपयोग किया था जो पुलिस को चुनौती बन गए थे उनके द्वारा दमोह में करीब तीन एटीएम को ब्लास्ट कर एटीएम मशीन से लाखों रुपए की लूट की गई थी इसके बावजूद भी दमोह पुलिस व पटेरा पुलिस इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है कि इस प्रकार का विस्फोटक आसानी से कैसे लोगों को प्राप्त हो रहा है। हद तो जब हो गई की सरकार की योजना में खोदे जा रहे कुएं में धड़ल्ले से विस्फोटक का उपयोग किया जा रहा है बकायदा सरकार को विस्फोटक के बिल लगाकर पैसे भी निकले जा रहे हैं पटेरा पुलिस को लिखित आवेदन के साथ जिन दुकानदारों ने यानी कि सरकारी ठेकेदार सरकारी वेंडर जिन्होंने इस प्रकार के बिल लगाए हैं उसकी जानकारी दी गई उसके बावजूद भी आज दिनांक तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई इससे पटेरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं।
उपरोक्त एजेंसियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज करनें के लिए लिखित शिकायत की गई थी।
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