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अवैध विस्फोटक सामग्री बेचने वालों पर प्रशासन द्वारा नहीं की गई कोई कार्यवाही 33 लाइसेंस धारी पटाखा विक्रेताओ का लाइसेंस किया निलंबित।

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डेंजर भारत की खबर का हुआ असर जिला मजिस्ट्रेट ने 33 आतिशबाजी लाइसेंसधारियों के
आतिशबाजी लाइसेंस किये निलंबित। अभी भी अनाधिकृत रूप से दमोह में बिक रही विस्फोटक सामग्री।

दमोह : 16 फरवरी 2024


आपको बता दें कि दमोह जिले में अनाधिकृत रूप से कई ऐसे व्यक्ति सक्रिय देखे जा रहे हैं जो अवैध विस्फोटक सामग्री बेच रहे हैं विस्फोटक सामग्री में जिलेटिन की छड़े जो की दमोह जिले में कहीं भी आपको मिल सकती है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्व में आपको ज्ञात होगा कि दमोह जिले में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कर कई एटीएम ब्लास्टिंग कर लाखों रुपए एटीएम से लूटने की घटनाएं सामने आई थी जिसमें दमोह जिले के ही पटेल परिवार के कई लड़के इसमें संलग्न पाए गए थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी इसके बाद दूसरा मामला दमोह जिले में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने समय रहते कोई कार्यवाही नहीं कि जिस

वजह से दमोह शहर के बीचो-बीच घंटाघर से महज 500 मीटर की दूरी पर पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी जिसमें गरीब घर की महिलाओं एवं छोटी बच्ची व बच्चों से पटाखा फैक्ट्री में बंधक के रूप मे कार्य कराया जा रहा था। बताया गया था की फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में सभी नाबालिक एवं बालक महिलाओं बच्चियों को फैक्ट्री में बंद कर कर ताला लगाकर फैक्ट्री में अवैध रूप से फटाके बनवा रहा था जिस पर जिला प्रशासन तब तक आंख मूंदे रहा। जब तक जिले में भारी भरकम ब्लास्ट नहीं हुआ जिसमें सात लोगों की जान गई लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक मृतक के परिवारों को कोई भी सरकार के द्वारा मदद नहीं दिलाई नही अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्यवाही नहीं की गई।


दमोह जिले में अनाधिकृत रूप से विस्फोटक सामग्री बेचने वाले माफिया इन दिनों बड़ी संख्या में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं इनके हौसले इतने बुलंद है कि अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बेचने वाले लोग जिले में अनाधिकृत रूप से विस्फोट कर रहे हैं और जिसके बिल लगाकर सरकार से ही अवैध रूप से की गई

विस्फोटिंग का पैसा वसूल रहे हैं जिसकी शिकायत कई बार किए जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा जबकि आपको बता दे कि यह अवैध रूप से बेची जाने वाली विस्फोटक सामग्री कभी भी असामाजिक तत्वों के हाथ में आ जाने से कोई भी बड़ी घटना हो सकती है प्रशासन को आने वाले चुनाव के मध्य नजर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है जिसमें बडे नेताओ की रैलियां होंगी जिसमें बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक की रैली हो सकती है अगर ऐसे में प्रशासन की ढीला शाही का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व एवं देशद्रोही लोगों के हाथ में विस्फोटक जिलेटिन छडे आ सकती है जिससे कोई बड़ी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा जबकि जिला प्रशासन को इस संबंध में कई बार लिखित शिकायत के साथ सबूत सहित जानकारी दी जाने के बाद भी आज दिनाँक तक ऐसे लोगों पर कार्यवाही न होना यह संकेत देता हैं कि प्रशासन की नीचे से ऊपर तक मिली भगत की संभावना दिखाई दे रही हैं।


अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित प्रावधानों के तहत गोदाम/भण्डारण कक्ष का निर्माण नहीं पाये जाने एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने जिले के 33 आतिशबाजी लायसेंसधारियों के आतिशबाजी लायसेंस निलंबित कर दिये है।
जारी आदेशानुसार आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, जिसके परिपालन में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जबाव प्रस्तुत कर अपने कथन अंकित कराये । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं कथनों का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत जबाव समाधानकारक न होने के कारण अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक निलं‍बित करने की एक बड़ी कार्यवाही की है।ज्ञातव्य है विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर राजस्व/पुलिस अधिकारियों द्वारा फार्म नंबर-24, एल.ई.-5 पर बनी हुई आतिशबाजी विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्तिधारियों एवं फार्म नंबर -20-24, एल.ई.-1, एल.ई.-5 पर आतिशबाजी बनाने एवं कब्जे में रखकर विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्तिधारियों की, अनुज्ञप्ति की जांच की गई, साथ ही उनके आतिशबाजी भण्डारण हेतु आतिशबाजी गोदामों की भौतिक जांच की गई।

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