अभिषेक को न्यायालय ने क्यों सुनाई आजीवन कारावास की सजा।महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा लगाने एंव बुन्देली भवन की मांग किसने उठाई डेंजर भारत न्यूज़ पोर्टल की लिंक को क्लिक करें और जाने।
1 min read
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
अभिषेक को न्यायालय ने क्यों सुनाई आजीवन कारावास की सजा।महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा लगाने
एंव बुन्देली भवन की मांग किसने उठाई डेंजर भारत न्यूज़ पोर्टल की लिंक को क्लिक करें और जाने।
भोपाल:बुन्देलखण्ड एकता मंच एंव विरासत बचाओं मंच का सयुक्त प्रतिनिधि मण्डल ने बुंदेलखंड के लखन पटेल पशु पालन मंत्री म.प्र.शासन से मिलकर उन्हें अवगत कराया कि महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा टीन सेट पर लगनी थी किन्तु स्मार्ट सिटी एंव नगर निगम के अधिकारियो द्वारा शिलालेख का पत्थर वहा से हटा दिया तथा रोड बना दी गई है नगर निगम द्वारा प्रतिमा के लिये टेन्डर स्वीकृत कर आदेश भी दिया था किन्तु उनकी कही भी
प्रतिमा नही लगाई गई अतः आप व्यक्तिगत रूचि लेकर उपयुक्त स्थल का चयन कर प्रतिमा लगाई जावे।बुंदेलखंड एकता मंच के प्रवक्ता सत्येन्द्र साहू ने बताया कि बुन्देलखण्ड के निवासियों की संख्या भोपाल मे अत्यधिक होने से बुन्देली भवन हेतु स्थल दिया जावे ।।यह भी मागें मंत्री जी से की गई।माननीय पशु पालन मंत्री द्वारा प्रतिमा एंव बुन्देली भवन के लिये स्थल देने के लिये शीघ्र कार्यवाही का आष्वासन दिया । एवम बुंदेलखंड के जितने जन प्रतिनिधि, मंत्री सांसद, विधायक है उन्हे बुंदेलखंड एकता मंच में संरक्षक मंडल में रखा जाएगा। और सभी को मांग पत्र सौंपा
जाएगा।इस अवसर पर बुन्देलखण्ड एकता मंच के अध्यक्ष श्री विजय दुबे कार्यकारी अध्यक्ष पी.एस. बुन्देला ,उपाध्याक्ष रजनीष सोनी, प्रवक्ता सत्येन्द्र साहू विरासत सभाओं मंच के कार्यकारी अध्यक्ष विजय मिश्रा,सचिव श्री हर्ष लटौरिया, उपाध्यक्ष श्री ओम बाबू मिश्रा, एंव कोषध्यक्ष श्री एस. के. खरे, तथा श्री हिदेष मीना उपस्थित थे।
नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा।
दमोह.न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दमोह की अदालत ने आरोपी अभिषेक रैकवार को अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास व 6000 रूपये अर्थदण्ड, पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना, धारा 376 भादवि में 11 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रूपये का अर्थदण्ड, 366 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 1000 रूपयें जुर्माना अर्थदण्ड से दंडित किया गया.मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशचंद पटेल के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत कुमार पाण्डेय द्वारा की गई. सहायक ग्रेड तीन तरूण कुमार सोनी द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space