अब एक दिन छोड़ एक दिन खुलेगी दुकानें प्रतिदिन मिलेगा दूध कि नहीं जाने पूरी रिपोर्ट! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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दमोह : 04 अप्रैल 2020
मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुये दमोह जिले में रोक-थाम के अन्य उपाय किये जाने तथा कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को कम करने सामाजिक दूरी बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में जिले के व्यवसायिक प्रतिष्ठान किराना दुकान, फल, सब्जी दुकान, चश्मे की दुकान, पशु आहार दुकान, आटा चक्की, खाद बीज, कीटनाशक दुकानें, कृषि कार्य से संबंधित उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स तथा इनकी आपूर्ति तथा मरम्मत कार्य हेतु अधिकृत प्रतिष्ठानों को दिनांक 05,07,09,11,13 एवं 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक खुले रहने की छूट प्रदान की गई है। दिनांक 06,08,10,12 और 14 अप्रैल को यह दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी।
इसी प्रकार दूध विक्रेता प्रतिदिन पूर्व की भांति दूध सप्लाई कर सकेंगे, दवा दुकानें पूर्व की तरह प्रतिदिन खुलेंगी, होम डिलीवरी के माध्यम से किराना सामान एवं फल, सब्जी मंगाई जा सकेगी जिसकी होम डिलीवरी का समय दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। पूर्व में जारी आदेश 26 मार्च 2020 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध तथा प्रभावी दिनांक यथावत रहेंगे।
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