सिंधी कैंप में षड्यंत्र पूर्ण हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। जानें कब हुई थी हत्या।
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सिंधी कैंप में षड्यंत्र पूर्ण हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। जानें कब हुई थी हत्या।
दमोह में दिनांक18/02/2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग सिंह कुशवाह के न्यायालय ने 2 अभियुक्तों बसरू सिंधी और गौरव सिंधी को आजीवन कारावास की सजा व एक अभियुक्त पप्पू उर्फ राजकुमार सिंधी को दोष मुक्त का फैसला सुनाया है
थाना दमोह सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 1079 / 2020 घटना दिनांक 9 /10 / 2020 को पंजीबद्ध हुए मामले का चालान बाद विवेचना 28 /12 /2020 को समक्ष न्यायालय पेश किया गया उक्त प्रकरण की संपूर्ण विवेचना तत्कालीन नगर निरीक्षक H R पांडे द्वारा की गई थी न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्तालोक अभियोजक राजकुमार सोनी ने बताया कि उक्त मामले में बचाव पक्ष द्वारा यह बचाव लिया गया था कि मृतक संतोष विश्वकर्मा की मृत्यु गाड़ी से हुए
एक्सीडेंट से हुई है जबकि अभियोजन कहानी के 12 साक्षियों के साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मृतक एक लकड़ी का कारीगर था वह अभियुक्त की दुकान पर काम करता था अभियुक्तों ने उसे फोन कर के दुकान पर बुलाया और चोरी के इल्जाम लगाते हुए उससे मारपीट की थी जिसकी सीसीटीवी फुटेज का डी वी आर भी पुलिस ने जब्त किया था जिसके कारण मृतक संतोष विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई तथा अभियोजन अपनी कहानी सिद्ध करने में सफल रहा जिसके सा कारण निष्कर्ष में माननीय न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व ₹1000 जुर्माने से दंडित किया है

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