मुख्य नगर पालिका सीएमओ स्याही कांड में हुई FIR देर से ही सही मगर पुलिस को लिखनी पड़ी FIR।
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मुख्य नगर पालिका सीएमओ स्याही कांड में हुई FIR देर से ही सही मगर पुलिस को लिखनी पड़ी FIR।
दमोह मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ पर नगर पालिका के तथा कथित ठेकेदार व अन्य दो लोगों पर आज FIR दर्ज की गई मामला आज से करीब 15 से 20 दिन पुराना है नगर पालिका सीएमओ के घर पर जाकर कुछ लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए सीएमओ के ऊपर स्याही फेक दी थी जिस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें दो लोगो से अधिक मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मुंह पर स्याही लगाते दिखाई दिए थे और

एक अन्य जो वीडियो बना रहा था इससे यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि इस घटना में लगभग तीन लोग स्पष्ट रूप से शामिल दिखाई दे रहे थे जिसके बाद भी दमोह सिटी कोतवाली पुलिस ने क्या वजह है कि सिर्फ दो लोगों के ऊपर ही मामला दर्ज किया है इस घटना की गूँज भोपाल तक सुनाई दी थी मध्य प्रदेश के संपूर्ण सीएमओ ने भोपाल में ज्ञापन दिया था व दमोह कलेक्टर ने भी जांच के आदेश दिए थे लेकिन नगर पालिका अधिकारी की उस वक्त किसी ने नहीं सुनी ना उसकी FIR दर्ज की. FIR मे देरी की वजह तो दमोह पुलिस ही बता सकती है लेकिन इस देरी की वजह से लोगों में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े अधिकारी के ऊपर स्याही फेके जाने जैसी घटना पर जब पुलिस का ढुल मुल रवैया देखने को मिल रहा है तो आम लोगों का भला क्या होगा आज सिटी कोतवाली में पत्रकारों के बीच सी एस पी अभिषेक तिवारी ने बताया
कालिख कांड में हुई दो लोगों पर एफआईआर
दमोह नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मुंह पर कालिख पोतने को लेकर आखिरकार 16 दिन बाद दो लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
आवेदक प्रदीप कुमार शर्मा सीएमओ नगर पालिका दमोह के द्वारा एक हस्तलिखित आवेदन पत्र थाना पर प्रस्तुत किया जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डालना, चेहरे पर स्याही लगाकर अनादर करना, एक राय होकर गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देना एवं बीच बचाव के लिए मेरे आवास पर खडे कर्मचारी जितेन्द्र बंसल के द्वारा रोकने पर गंदी-गंदी गालियां देकर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने पर जातिगत अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर थाना कोतवाली दमोह में धारा 115(2), 132, 133, 296, 351(3), 351(4), 3 (5) बी एन एस 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2) व्ही.ए एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।29 मार्च 2025 को विवेक अग्रवाल एवं छुट्टु यादव के द्वारा शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर भगवा झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ जिसके चलते आरोपी गणों द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के घर पहुंच कर उनका मुंह काला किया गया था।
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