सार्वजनिक स्थानों पर गुटका खाकर थूकना पड़ सकता है महंगा जाने पूरी रिपोर्ट डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाये जाने पर जुर्माना
एक हजार रूपये अर्थदण्ड नगरीय निकाय अधिकृत
मास्क पहनना अनिवार्य
दमोह : 27 अप्रैल 2020
कोरोना वायरस कोविड-19 होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में घोषित किया गया है। बीमारी, संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनाना अनिवार्य किया गया है।
नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण के लिए नगरपालिका निगम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन प्रदेश व नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने प्रतिबंधित किया है तथा ऐसे किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है, तो जुर्माना एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने के लिए स्थानीय नगरीय निकाय व आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
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