अवमानक दही विक्रय करने के अपराध में दूध डेरी संचालक पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने लगाया दस हज़ार का जुर्माना एवं मिथ्याछाप मैंगो सिप फ्रूट ड्रिंक विक्रय करने के अपराध में थोक विक्रेता एवं एजेंसी संचालक पर अपर कलेक्टर कोर्ट द्वारा किया गया पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना,खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने अपर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में पेश किए गए थे प्रकरण
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दमोह। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, दमोह श्री आनंद कोपरिहा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 सहपाठित धारा 51 के तहत निर्णय दिनाँक 3 जुलाई 2020 को अवमानक दही का विक्रय करने के अपराध में दूध डेरी संचालक प्रताप घीवाला दूध डेरी,अम्बेडकर चौक,दमोह प्रोपराइटर प्रताप यादव को दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 सहपाठित धारा 52 के अंतर्गत मिथ्याछाप मैंगो सिप फ्रूट ड्रिंक विक्रय करने के अपराध में आदिनाथ मार्केटिंग

दमोह एवं साक्षी इंटरप्राइजेज, सदर बाजार,सागर के संचालकों को 15 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दिनाँक 12 जून 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल ने अंबेडकर चौक, दमोह स्थित प्रताप घीवाला दूध डेरी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने दही का नमूना जांच हेतु लिया था जिनको विधिवत जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था। उक्त दही की जांच रिपोर्ट अनुसार दही अवमानक पाया गया था। जांच रिपोर्ट में दही में मौजूद फैट का मान निर्धारित मान 5 % के स्थान पर 3 % पाया गया था जोकि निर्धारित मान से कम है। इसी तरह दिनाँक 10 जून 2020 को सागर रोड दमोह स्थित आदिनाथ मार्केटिंग प्रो0 जय कुमार जैन की थोक फ़ूड आइटम दुकान का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान मैंगो सिप फ्रूट ड्रिंक का नमूना जांच हेतु लेकर परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा था। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त फ्रूट ड्रिंक मिथ्याछाप पाया गया जिसके अनुसार फ्रूट ड्रिंक की बॉटल्स पर लगे हुए लेबल की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित न होने के कारण लेबल अस्पष्ट प्रतीत होता है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने उक्त प्रकरणों को अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर दमोह द्वारा प्रकरण में सुनवाई एवं प्रस्तुत विवेचना के आधार पर दूध डेरी संचालक प्रताप यादव को अवमानक दही विक्रय करने का दोषी पाए जाने पर 10 हज़ार रुपये जुर्माने से दंडित किया है एवं मिथ्याछाप मैंगो सिप फ्रूट ड्रिंक विक्रय करने का दोषी पाए जाने पर थोक विक्रेता जय कुमार जैन एवं एजेंसी संचालक साक्षी इंटरप्राइजेज सदर बाजार सागर पर 15 हज़ार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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