महावीर वार्ड क्रमांक -22 पुराना थाना के पास के निवासियों को होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा-जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी के सख्त आदेश! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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दमोह : 19 जुलाई 2020
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी करने के उद्देश्य से दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा धारा 144 का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये महावीर वार्ड क्रमांक-22 पुराना थाना के पास (दमोह नगर) में पाये गये कोविड-19 संक्रमण पॉजिटिव केस के घर को Epicenter घोषित करते हुए महावीर वार्ड क्रमांक-22 पुराना थाना के पास (दमोह नगर) एरिया व इससे लगे श्री अरविंद सिंघई के मकान से श्री अरविंद सिंघई के मकान तक (सिंघई बड़ा) तक 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया है।
कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी महामारी कोविड-19 एक्ट 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु इसीडेट कमाण्डर श्री शिवम खरे राजस्व निरीक्षक मो.न.7787986626, पुलिस अधिकारी श्री बोधराज पटेल सहायक उपनिरीक्षक मो.न. 9479991933, नगर पालिका कार्यालय श्री राममिलन पटेल वार्ड मुहर्रर नगरपालिका दमोह मो.नं.8085245246 श्री तेजेन्द्र सिंह आरक्षक क्र.557 को गठित दल में शामिल किया गया है।
कंटेनमेंट एरिया
पारित आदेश में कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत मात्र चिकित्सीय आपात आवश्यकता के अतिरिक्त पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, इस क्षेत्र में धारा 144 संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट एरिया हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विशेष आरआरटी तथा मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन शासन के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के एग्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा आने जाने वालों की सतत स्क्रीनिंग की जाएगी तथा कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने वाले समस्त वाहनों की डिस्इफेक्ट किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा, कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रत्येक घर का सर्वे किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पृथक से टीमों का गठन किया जाएगा। संबंधित टीमें व उनके सुपरवाइजर निर्धारित प्रारूप में जानकारी आईडीएसपी नोडल अधिकारी को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 की संभावित लक्षण जैसे बुखार खांसी गले में दर्द सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 के पॉजिटिव केस के परिजन निकट संपर्क को होम कोरोन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय से रोका जा सके, जिनको होम कोरोन्टाईन किया गया है, उनका फॉलोअप लेना होगा विजिट या दूरभाष के माध्यम से जब तक कि सस्पेक्टेड केस का निगेटिव रिजल्ट न आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजीटिव आता है तो संबंधित के TRUE कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरोन्टाईन में रखना होगा एवं फालोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कांटेक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित )से अनिवार्यत: संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरोन्टाईन करवाने की कार्यवाही व उनसे भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क ट्रैकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आरआरटी द्वारा परीक्षण किए जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं समस्त परिवार को फेस मॉस्क उपलब्ध कराते हुए हैण्ड हाइजीन एवं पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकाल का पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
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