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अस्पताल परिसर में डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज करना पड़ा महंगा शरद लटोरिया जेएमएफसी हटा जिला दमोह ने भेजा जेल! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

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अस्पताल परिसर में डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज करना पड़ा महंगाशरद लटोरिया जेएमएफसी हटा जिला दमोह ने भेजा जेल

न्यायालय: शरद लटोरिया जेएमएफसी हटा जिला दमोह

पैरवी करता श्री संजय रावत एडीपीओ हटा जिला दमोह

अभियुक्त
1. आशु खान पिता रुस्तम खान उम्र 25 वर्ष निवासी रोड़ा हटा जिला दमोह
2. जावेद खान पिता सलीम खान उम्र 43 वर्ष अजीमारी बगीचा हटा जिला दमोह

धारा: 294 506 353 34 ipc 3/4 चिकित्सा अधिनियम
आप.क्रम.534/20

अस्पताल परिसर में डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज करने वाले अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

घटना का संक्षिप्त विवरण: घटना दिनांक 04/09/2020 की रात्रि के करीब 9:15 बजे अभियुक्त आशु खान एवं जावेद खान द्वारा अस्पताल परिसर में फरियादी डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ गढ़ अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज के साथ-साथ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है
फरियादी द्वारा शिकायत पर थाना हटा द्वारा धारा 294 323 506 34 आईपीसी एवं धारा 3/4 मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008 का पाए जाने के प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक को डॉक्टर कीर्ति वर्धन नेमा एवं स्टाफ नर्स निमा सोधिया एवं प्रियंका मस्करी रात्रि कालीन ड्यूटी पर थे इसी समय ग्राम रोड़ा से आशु खान एवं उसके परिजन अपने पिताजी मौसम खान उम्र 55 वर्ष को इलाज हेतु गंभीर अवस्था में लाए थे जिसका डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया गया एवं पाया कि उनका पल्स बीपी नहीं था एवं पसीना आ रहा था एवं सांसे चल रही थी इसके बाद फरियादी द्वारा उनको आकस्मिक चिकित्सा एवं परिजनों को गंभीर अवस्था हार्ट अटैक के बारे में बताया एवं उन्हें दमोह ले जाने की सलाह दी इसी समय इलाज के दौरान 15 मिनट के भीतर ही मरीज की स्थिति और गंभीर हो गई एवं फरियादी द्वारा मरीज को और आकस्मिक चिकित्सा दी गई परंतु उसी समय मौसम खान की मृत्यु सीवियर अटैक के कारण हो गई जैसे ही फरियादी द्वारा आशु खान एवं उसके भाइयों को मृत्यु के संबंध में बताया तो वह सभी उत्तेजित हो गए एवं स्टाफ नर्स के साथ-साथ फरियादी को गंदी गंदी गालियां देने लगे वार्ड के अंदर पलंग दरवाजे में लाते मारने लगे और हंगामा करने लगे अभियुक्तों द्वारा फरियादी को मारने की कोशिश की गई अभियुक्तों द्वारा अस्पताल में अत्यंत अभद्र व्यवहार किया गया जिससे अस्पताल के वार्ड में जहां अन्य गंभीर एवं प्रसव पश्चात महिलाएं भर्ती थी उनको अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा जिससे शासकीय कार्य भी बाधित हुआ फरियादी द्वारा पुलिस को सूचना देने के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अभियुक्तों की ओर से हटा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जमानत पर बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
श्री संजय रावत एडीपीओ हटा द्वारा की गई।

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