जिले में आचार संहिता लागू होते ही रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित शस्त्र धारको से शस्त्र जमा करने अपील! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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जिले में आचार संहिता लागू होते ही रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित
शस्त्र धारको से शस्त्र जमा करने अपील
जबेरा -भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2021 की तैयारियों प्रारंभ की जा चुकी है।निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ दमोह जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।साथ ही निर्वाचन के सफल संचालन हेतु
कलेक्टर तरुण राठी द्वारा जारी आदेश अनुसार मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण 1985 की धारा 10 के प्रकाश में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः सुबह 6:00 बजे तक के बीच किसी भी प्रकार का कोलाहल को प्रतिषेध किया गया है ।
अनुक्रम में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने की अनुमति दी जा सकती है। धारा तीन के तहत अधिकारियों को उनके क्षेत्र के लिए अधिनियम धारा 60 के तहत विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग करने की अनुमति देने के लिए जबेरा क्षेत्र में तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जबेरा अनुमति देने के लिए सक्षम होंगे। साथ ही अनुमति देने से पूर्व विधानसभा उप निर्वाचन 2021 में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो।थाना प्रभारी के के तिवारी ने बताया है कि जिले में आचार संहिता लागू है आचार संहिता के नियमो का पालन करे अन्यथा कानूनी कार्यबाही की जावेगी।साथ ही लायसेंस प्राप्त शस्त्रधारी आचार संहिता के पालन में शस्त्र थाना जबेरा में जमा करे।
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