व्यापारियों की मांगों को लेकर जिला प्रशासन और कोविड प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के आदेश पर अब खुल सकेगा पूरा मार्केट पूरा मार्केट खोले जाने को लेकर कई व्यापारी संगठनों ने उठाई थी मांग!
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दमोह जिले के व्यापारियों की मांग को लेकर कोविड- प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह और जिला प्रशासन की सहमति से अब व्यापारियों को नहीं करना होगा लेफ्ट राइट lलेफ्ट राइट की प्रक्रिया बंद कर दमोह जिले के सभी दुकानदारों को एक बड़ी राहत देते हुए जिला प्रशासन ने बताया कि कल से दमोह की सभी दुकानें शत-प्रतिशत खोली जाएंगी जिसकी व्यापारियों के कई संगठनों ने मांग की थी! जिला मजिस्ट्रेट दमोह कलेक्टर चेतन का कहना है कि कल से दमोह में शत-प्रतिशत दुकाने खोली जाएंगी लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ ! इस बात का दमोह के सभी व्यापारी संघ ने स्वागत किया!

दुकानें अब 100 प्रतिशत खोली जा सकेगी
जिला मजिस्ट्रेट श्री चैतन्य ने किया आदेश जारी
राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा
दमोह : 11 जून 2021
कोरोना वायरस संपूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है। इसी तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत गत 04 जून को जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, जिले की कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट श्री एस.कृष्ण चैतन्य ने पूर्व में जारी उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
सशर्त प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां (कन्टेनमेंट ऐरिया को छोड़कर)

जारी आदेशानुसार अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेन्टर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानें जो 50 प्रतिशत सीमा तक खोलने की अनुमति थी तथा सप्ताह के दिनों का विभाजन कर 50-50 प्रतिशत दुकानें खोले जाने का निर्धारण किया गया था, जिनमें संशोधन करते हुये अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेंटर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानें अब 100 प्रतिशत खोली जा सकेगी।

उन्होंने कहा है उक्त गतिविधियां संचालित किये जाने में राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा तथा 04 जून 2021 में जारी आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथाचवत रहेंगे।
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