पाँच करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यवसायियों हेतु लेट फीस में छूट जाने अंतिम तिथि! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
1 min read
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|

पाँच करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यवसायियों हेतु लेट फीस में छूट जाने अंतिम तिथि!
मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक एवं त्रैमासिक विवणियों की समय सीमा निर्धारित है। वाणिज्यिक कर अधिकारी ने कहा है कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा जीएसटीआर -3 बी विवरणी फाइल करने हेतु लेट फीस एवं ब्याज से छूट प्रदान की गई थी, जो समाप्त हो रही है।

उन्होंने कहा पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिये माह अप्रैल 21 की 3- बी विवरणी जमा करने की अंतिम तारीख 20 मई थी, जिसमें लेट फीस छूट प्रदान करते हुये अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित हुई थी। इस अवधि में विवरणी भरने पर 9 प्रतिशत ब्याज एवं इसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज की देयता निर्धारित है।
पाँच करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यवसायियों हेतु लेट फीस में छूट प्रदान करते हुये अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित है। इसके पश्चात प्रतिदिन की गणना अनुसार लेट फीस की देयता आकृष्ट होगी। सभी व्यवसायी बन्धुओं एवं कर सलाहकारों से समयावधि में विवरणी जमा कराया जाना अपेक्षित है।
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space



