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दमोह जिले के ग्राम हटा में साहूकार अधिनियम के तहत हटा थाना में पहला मुकदमा दर्ज जिले से लेकर ग्रामीण अंचलों तक फैले साहूकारों के मकड़जाल में सिर्फ हटा थाने में ही पहला मुकदमा दर्ज!

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दमोह जिले के ग्राम हटा में साहूकार अधिनियम के तहत हटा थाना में पहला मुकदमा दर्ज जिले से लेकर ग्रामीण अंचलों तक फैले साहूकारों के मकड़जाल में सिर्फ हटा थाने में ही पहला मुकदमा दर्ज!

दमोह जिले के ग्राम हटा में साहूकार अधिनियम के तहत हटा थाना में पहला मुकदमा दर्ज जिले से लेकर ग्रामीण अंचलों तक फैले साहूकारों के मकड़जाल में सिर्फ हटा थाने में ही पहला मुकदमा होना जिले में जबकि ऐसे ऐसे साहूकार भी है जो आपने अभी तक एक या दो परसेंट की साहूकारी के बारे में सुना होगा लेकिन आपको बता दें कि जिले में ऐसे भी साहूकार हैं जो बच्चों को थोड़े से पैसे

देकर उन्हें उनके घर पर आकर और जहां पर वह काम करते हैं वहां पर आकर बेइज्जती करने का ऑडियो भेज कर उन्हें पैसे देकर उस रकम का हर हफ्ते पर 10 परसेंट का ब्याज ले रहे हैं जिसकी दमोह पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं लग पा रही है और साहूकार भी मजे मार रहे हैं आपको बता दें कि प्रदेश के भोपाल में एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने आत्महत्या कर साहूकारों के मकड़जाल का खुलासा किया जिस पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए इन साहूकारों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए एक सख्त अध्यादेश लाए हैं जिसके बाद शिकायत होने पर साहूकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सकती है लेकिन आज भी जिले के सभी साहूकार खुलेआम घूम रहे हैं और नाबालिक और छोटे बच्चों को थोड़ी सी रकम देकर हजारों रुपए का ब्याज वसूल रहे हैं और दमोह पुलिस के हाथ आज तक एक भी साहूकार नहीं चढ़ा जबकि यह साहूकारी का धंधा जिले से ही चालू होकर ग्रामीण अंचलों तक फैला हुआ है!

हटा थाना पुलिस ने जवाहर वार्ड निवासी धनीराम साहू के खिलाफ साहूकारी अधिनियम सहित ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एस सी एस टी एक्ट एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज कर विवेचना में लिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधी वार्ड निवासी प्राथमिक शाला खुटियानी में पदस्थ शिक्षक रमेश पिता रतन दास

अहिरवार ने एक लिखित शिकायत एसडीओपी हटा को दी जिसमें जवाहर वार्ड निवासी धनीराम साहू के विरुद्ध लेख किया कि धनीराम साहू ने बिना साहूकारी लाइसेंस लिए उसे रुपए उधार दिए 5% ब्याज सहित चुकाने के बावजूद उसके द्वारा दिए गए चेक बैंक में लगाने की धमकी दी और ब्याज सहित राशि चुकाने के बावजूद सवा लाख रुपए और बकाया निकालकर उसके घर आकर धमकी दी और राशि ना चुकाने पर बैंक में चेक लगाने की चेतावनी दी इस शिकायत पर एसडीओपी कार्यालय ने हटा पुलिस थाना को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए जिस पर सहायक उपनिरीक्षक राकेश पाठक द्वाराधनीराम साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 635 / 21 आई पी सी की धारा 506 ;389; 422 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 एमपी साहूकार अधिनियम 1934 की धारा च {च }एवं 3 {1 }8 एस सी एस टी एक्ट का दर्ज कर विवेचना में लिया है

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