नशा कर कलेक्टर पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक माधव साहू पर निलंबन की हुई कार्यवाही डेंजर भारत की खबर का हुआ असर।
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नशा कर कलेक्टर पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक माधव साहू पर निलंबन की हुई कार्यवाही डेंजर भारत की खबर का हुआ असर।
बीते 2 दिन पहले डेंजर भारत द्वारा अमखेरा गांव के शिक्षक माधव साहू शाला में गुटके का नशा कर बोल रहे थे कलेक्टर की भी नहीं सुनता जिला शिक्षा अधिकारी की भी मैं नहीं सुनता और कलेक्टर मेरे आगे पीछे घूमता है यहां तक कि उन्होंने कहा था कि मैं जिला शिक्षा अधिकारियों के आदेश का भी पालन नहीं करता मैं अपने खुद के आदेश का पालन करता हूं आज जब जिला शिक्षा विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा तो उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया इसी पर उन्हें प्रशासनिक सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 03 के तहत उन्हें निलंबन कर पथरिया भेजा दिया गया है आइए जानते हैं आदेश में क्या लिखा ।

उक्त कृत्य म ० प्र ० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम -03 के विपरीत होकर जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रति अपमानजनक , अमर्यादित , अशोभनीय टिप्पणी करने , वरिष्ठ अधिकारियों के पत्रों का उत्तर न देना , अपने पदीय दायित्वों यथा शैक्षणिक कार्यों के प्रति लापरवाही उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का घोतक है । अतएव म ० प्र ० सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम -09 में निहित प्रावधानों के तहत श्री माधव प्रसाद साहू माध्यमिक शिक्षक

शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला अमखेरा , मूल संस्था शासकीय माध्यमिक शाला झिन्ना , संकुल केन्द्र शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी पथरिया किया जाता है तथा शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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