खाद्य प्रसंस्करण इकाई में व्याप्त अनियमितता संबंधी प्रकाशित खबर के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन के जांच दल द्वारा हटा रोड स्थित अरहान टाइम पास कुरकुरे/पास्ता फैक्ट्री का किया गया औचक निरीक्षण, डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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खाद्य प्रसंस्करण इकाई में व्याप्त अनियमितता संबंधी प्रकाशित खबर के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन के जांच दल द्वारा हटा रोड दमोह स्थित अरहान टाइम पास कुरकुरे/पास्ता फैक्ट्री का किया गया औचक निरीक्षण, निरीक्षण में कुरकुरे,फ्रायम्स फैक्ट्री पाई गई बंद, संपर्क करने पर फैक्ट्री का कस्टमर केयर मोबाईल नंबर मिला स्विच ऑफ, फैक्ट्री का खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा पुनः निरीक्षण

दमोह। कलेक्टर,दमोह तरुण राठी एवं डी0ओ0 खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ0तुलसा ठाकुर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने अरहान कुरकुरे फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उक्त फैक्ट्री बंद पाई गई। उक्त फैक्ट्री में बाल श्रम ,सोशल डिस्टेंस का पालन न करने एवं अन्य खाद्य सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन न किये जाने की ख़बर स्थानीय अखबार में प्रकाशित हुई थी। उक्त प्रकाशित ख़बर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए खाद्य

सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवाल ने हटा रोड स्थित उक्त अरहान कुरकुरे फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंद पाई गई फैक्ट्री के बारे में स्थानीय निवासियों से पूछताछ करने पर उक्त फैक्ट्री लॉक डाउन के कारण से बंद होने की बात कही गई। उक्त फैक्ट्री के संचालक से उनके मोबाइल नंबर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संपर्क करने पर उक्त मोबाइल नंबर स्विच ऑफ पाया गया है। फैक्ट्री बंद होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा उक्त फैक्ट्री का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने समस्त खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने खाद्य परिसर में लॉक डाउन के समस्त नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें। परिसर में 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों/स्टाफ एवं सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित किसी भी कर्मचारी को कार्य करने की

अनुमति न दें। सभी कार्यरत कर्मचारियों को हेड कवर,फेस मास्क,एप्रन हैंड ग्लव्स आदि का इस्तेमाल करवाएं। परिसर में खाद्य सामग्री निर्माण,भंडारण एवं विक्रय के दौरान कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के निर्देश देवें। फैक्ट्री परिसर में सिंगल डोर एंट्री की व्यवस्था करें एवं हैंड वाश एवं हैंड सैनिटाइजर का नियमानुसार इस्तेमाल करने के निर्देश देवें। उक्त नियमों का पालन न करने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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