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विद्युत उपभोक्ताओं को दिये जाने वाली विशेष राहतों के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी अब होगा गरीबों का बिल कम

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कोरोना वायरस जनित महामारी से बचाव हेतु लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं को दिये जाने वाली विशेष राहतों के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

जारी निर्देशानुसार प्रदेश के निम्नदाब गैर घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्चदाब टैरिफ एचव्ही 3 उपभोक्ताओं के माह अप्रैल के साथ ही मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित किया जाये। इस प्रकार स्थगित राशि की वसूली माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जाये।

प्रदेश के सभी उच्चदाब सहित उपभोक्ताओं द्वारा लॉक डाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (निम्नदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम रूपये दस हजार मात्र तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम रूपये एक लाख मात्र) आगामी बिल में दी जाये एवं यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जाये।

प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जो संबल योजना के हितग्राही है एवं जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर उनके उपरोक्त तीन माहों में मात्र 50 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया जाये।

प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई,जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 100 रूपये से 400 रूपये तक आने पर उनसे उपरोक्ता तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया जाये।

ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल 2020 में देयक राशि 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये या उससे कम थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात मई, जून एवं जुलाई 2020 में देयक राशि 400 रूपये से अधिक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाये। ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा।

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