दहेज हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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दमोह ।। न्यायालय शरद लिटोरिया जेएमएफसी हटा द्वारा आरोपी परमलाल अहिरवार उम्र 40 वर्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपी के विरूद्ध थाना हटा में अप0क्र0 197/20 धारा 304बी, 498-ए, 34 भादवि एवं 3,4 दहेज एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय रावत द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सतीश कपस्या ने बताया कि दिनांक 14.09.2018 को आरती अहिरवार निवासी ग्राम रूसल्ली थाना हटा द्वारा कीटनाशक दवा का सेवन कर लेने से उसे सरकारी अस्पताल हटा ले जाया गया जहां उसे जिला अस्पताल दमोह रिफर कर दिया गया ईलाज के दौरान आरती अहिरवार की मृत्यु हो गई। मृतिका
नवविवाहित होने के कारण मामले की जांच में पाया गया कि मृतिका का विवाह वर्ष 2015 में रूसल्ली ग्राम थाना हटा के निवासी परमलाल अहिरवार के लडके चरनलाल अहिरवार के साथ हुआ था जिनके द्वारा विवाह पश्चात मोटरसाईकिल की मांग को लेकर पति, ननद एवं सास द्वारा उसे प्रताडित किया जाता था जिसके चलते उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन हटा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जहां अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आवेदन पर बहस श्री संजय रावत एडीपीओ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई
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