बंदी जेल में रहने पर समय का सदुपयोग कर आत्मचिंतन करें जिला जेल में अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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बंदी जेल में रहने पर समय का सदुपयोग कर आत्मचिंतन करें
जिला जेल में अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला जेल दमोह में बंदियों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जेलर एनएस राणा, जेल शिक्षिका, जेल स्टॉफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव द्वारा बंदियों को संबोधित करते हुये कहा कि बंदी जेल में रहने पर समय का सदुपयोग कर आत्मचिंतन करें तथा जेल से बाहर जाने के बाद अपराध न करने का प्रण लें। आपने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के विषय पर विस्तृत जानकारी दी साथ ही आपने निराकरण होने की दशा में लोक अदालत में पारित निर्णय की किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती। इस प्रकार वह निर्णय अंतिम हो जाता है।

जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्लीबार्गेनिंग प्रक्रिया एवं 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के विषय पर बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। कार्यक्रम के अंत में बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूंछा गया व समाधान कारक उत्तर दिया गया।
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