जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन के लिये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग- अलग दरें निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे लेने पर किस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन के लिये शहरी एवं
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग- अलग दरें निर्धारित
निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे लेने पर किस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत!
प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये विभिन्न जिलों में प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन के लिये अलग- अलग दरें प्रचलित है। संपूर्ण प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन की दरों को एक समान रखे जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये प्राइवेट एंबुलेंस हेतु दरों का निर्धारण किया गया है।
एम्बुलेंस वाहन के लिये अलग- अलग दरों में एम्बुलेंस का प्रकार ए.एल.एस शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 कि.मी के लिये रूपये 500 एवं तत्पश्चात 25 रूपये प्रति कि.मी इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रथम 20 कि.मी के लिये 800 रूपये एवं तत्पश्चात 25 रूपये प्रति कि.मी निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार एम्बुलेंस का प्रकार बी.एल.एस शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 कि.मी के लिये 250 रूपये एवं तत्पश्चात 20 रूपये प्रति कि.मी इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रथम 20 कि.मी के लिये 500 रूपये एवं तत्पश्चात 20 रूपये प्रति कि.मी निर्धारित की गई हैं। उपरोक्तानुसार दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
उपरोक्त दरें निर्धारित आदेश अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग एसएन मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी हुआ हैं। यह दरे तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
इन दरो से अतिरिक्त अगर कोई प्राइवेट एंबुलेंस वाला आपसे पैसा मांगता है तो इस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एंबुलेंस वाहन का नंबर बता सकते हैं! मध्य प्रदेश लघु व्यापारी संघ द्वारा दमोह कलेक्टर के माध्यम से प्राइवेट एंबुलेंसशो के मनमानी रेट को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई थी गुहार
शिकायत का नंबर दमोह के लिए
9340454153
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