दमोह में अपंजीकृत पैथोलॉजी सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की सख़्ती, तत्काल बंद करने के आदेश
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दमोह में अपंजीकृत पैथोलॉजी सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की सख़्ती, तत्काल बंद करने के आदेश
दमोह। जिले में बिना पंजीकरण पैथोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिले में संचालित सभी अपंजीकृत पैथोलॉजी सेंटर तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं।

नोटिस में उल्लेख है कि मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश में पैथोलॉजी सेंटरों का संचालन केवल पंजीकरण एवं पैथोलॉजिस्ट की उपस्थिति में ही वैध है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दमोह जिले में कई पैथोलॉजी सेंटर बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने संबंधित संचालकों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने पैथोलॉजी सेंटर बंद कर इसका शपथ पत्र ₹100 के स्टांप पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कर, नोटिस प्राप्ति के एक दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा कराएं।

नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया या शपथ पत्र जमा करने के बाद भी पैथोलॉजी सेंटर संचालित पाया गया, तो संबंधित संचालक स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से जिले में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी सेंटरों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विभाग द्वारा मैदानी जांच और सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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