घर से बाहर निकलते वक्त जेब में पैसे रखो या ना रखो आज से दमोह नगर वाले सभी नागरिकों के लिये आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी लेकर आना अनिवार्य होगा। डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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दोपहर 03 बजे से रात्रि 07.00 बजे तक वार्ड कमांक 21 से 39 तक के नागरिक बाजार में आकर जरूरी वस्तुओं की क्रय कर सकेगें!
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के दांडिक प्रकारण 02/2020 अतंर्गत् धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के तहत दिनांक 19 अप्रैल 2020 द्वारा पारित किया गया है। उक्त आदेश के पालन में दमोह नगरपालिका क्षेत्र के लिये अनुविभागीय मजिस्ट्रेट रविन्द्र चौकसे ने आदेश जारी किये है।
जारी आदेश में दमोह नगर में किराना दुकान, पशु आहार दुकानें, आटा चक्की, ईट /मोर्टर दुकाने, कृषि मशीनरी की दुकाने, इनके स्पेयर पार्टस तथा कृषि मशीनरी की मरम्मत हेतु रिपेयर सेन्टर, फार्म मशीनरी से सबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर खाद, बीज, उर्वरक/कीटनाशक विक्रय हेतु अधिकृत प्रतिष्ठान तथा बीजों का विनिर्माण, वितरण और रीटेल विक्रय दुकानों को प्रात 10 बजे से सायं 07 बजे तक छूट रहेगी। अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। जिले में बाहरी लोगों का आवागमन पूर्णत निषेध किया जाता है। जिले के भीतर मात्र अत्यावश्यक व अनुमति प्राप्त कार्या हेतु ही घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी।
दमोह नगर में किराना दुकानों पर आने वाली भीड अधिक संख्या में एकत्रित न हो एवं सोसल डिस्टेन्स का पालन किया जाता रहे इस संबंध में आदेशित किया कि दिनांक 22 अप्रैल 2020 एव 05 मई 2020 तक दमोह नगर के वार्ड नम्बर 01 से 20 तक के नागरिक प्रातः 10 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की क्रय कर सकते है इस अवधि में अन्य वार्ड के लोगों को बाजार में आने की अनुमति नहीं होगी। दोपहर 02.00 बजे से 03.00 बजे तक मुख्य बाजार में नगर पालिका के द्वारा मार्ग का सेनीटाईजेशन किया जायेगा। अप्ररान्ह 03 बजे से शाम 07.00 बजे तक वार्ड कमांक 21 से 39 तक के नागरिक बाजार में आकर जरूरी वस्तुओं की क्रय कर सकते है। बाजार में क्रय करने आने वाले सभी नागरिकों के लिये आधार कार्ड अथवा वोटर आईडी लेकर आना अनिवार्य होगा।
यह आदेश दमोह नगरपालिका की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश तामील कराया जाना संभव नहीं होने से अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।
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