महिलाओं के लिये घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने जीवन शक्ति योजना लागू¡ डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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महिलाओं के लिये घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने जीवन शक्ति योजना लागू¡ डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
100 प्रतिशत काटन से निर्मित दोहरी परत वाले मास्क
कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु प्रभावशाली
शासन द्वारा आम नागरिकों को सूती मास्क उपलब्ध
कराने की दृष्टि से निर्देश जारी
दमोह : 05 मई 2020
100 प्रतिशत काटन से निर्मित दोहरी परत वाले मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु अत्यन्त प्रभावशाली है। अतः शासन द्वारा आम नागरिकों को सूती मास्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से निर्देश जारी किये गये हैं। इस हेतु राज्य शासन द्वारा महिलाओं के लिये घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना लागू की है।
योजना अतंर्गत पात्रता
कलेक्टर तरूण राठी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत समस्त शाहरी व्यस्क महिलाएं पात्र है। इस योजना में ऐसी संस्थाए जिन्हें Aggregators कहा जायेगा, जो विभिन्न माध्यमों से मास्क की संग्रहण करती है वे भी पात्र होगी, इन संस्थाओं का पंजीयन पृथक से किया जायेगा। अन्य संस्थान भी अपनी आवश्यकता के मास्क इस योजना के माध्यम से शहरी पंजीकृत महिलाओं से बनवा सकते है।
पंजीयन की प्रक्रिया
इस सबंध मे कलेक्टर तरूण राठी ने बताया कि इच्छुक हिलाएं अपना पंजीयन बेवसाईट www.maskupmp.mp.gov.in पर स्वयं कर सकती है। दूरभाष क्रमांक 0755-2700800 पर फोन करके भी वे अपना पंजीयन करा सकती है। पंजीयन कराने के लिए स्वयं के नाम का बैंक खाता क्रमांक एवं आधार क्रमांक अनिवार्य है। पंजीयन के पश्चात प्रत्येक हितग्राही को समस्त जानकारी केवल उसके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ही भेजी जायेगी। इसके अतिरिक्त हितग्राही समस्त जानकारियाँ पोर्टल पर अपने खाते में भी देख सकेगे।
मास्क 8आदेश का प्रदाय
उन्होने ब9ताया कि प्रत्येक महिला को आवश्यक संख्या में मास्क बनाने का आदेश केन्द्रीकृत पोर्टल से दिया जायेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा क्रय आदेश को पोर्टल पर स्वीकृत करते ही उक्त आदेश संबंधित महिला के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। इस एसएमएस में एक लिंक भी होगी जिस पर क्लिक करने पर हितग्राही इस क्रय आदेश की प्रति देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी एमपी आनलाईन, लोक सेवा केन्द्र अथवा कामन सर्विस केन्द्र से भी इसकी प्रति प्राप्त कर सकेंगे। एसएमएस से प्राप्त आदेश पर महिला हितग्राही अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकती है। उसको अन्य किसी प्रकार के अन्य आदेश की आवश्यकता नही होगी।
मास्क की संरचना
मास्क का आकार 8 गुणा 4 का होना चाहिए, मास्क शत प्रतिशत सूती वस्त्र का होना चाहिए, मास्क थ्री फोल्ड डबल लेयर होना चाहिए, मास्क निर्माण की प्रक्रिया (भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी मेन्यूअल 30 मार्च 2020 जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के पत्र अनुलग्न “अ” में सम्मिलित है) के अनुसार होगी, मास्क का निर्माण हितग्राही अपनी सुविधा के स्थल पर कर सकेंगे।
निर्मित मास्क को प्रदान करने की प्रक्रिया
इस व्यवस्था के संचालन हेतु जिला कलेक्टर ने प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर निर्मित मास्क प्राप्त करने हेतु अधिकारी नियुक्त किये हैं, मास्क निर्माण
होने पर हितग्राही अपने निर्मित मास्क जिला कलेक्टर द्वारा नामित अपने नगरीय निकाय के अधिकारी को प्रदान करेंगे, मास्क प्राप्ति की स्वीकृति संबंधित अधिकारी द्वारा अनिवार्यत: पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, इसके पश्चात इसकी स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक “ब”) में प्रदान की जावेगी, यह स्वीकृति पोर्टल से भी प्रिंट की जा सकती है, नामित अधिकारी द्वारा मास्क की प्राप्ति दर्ज करते ही 11 रूपये प्रति मास्क की दर से राशि हितग्राही के पंजीकृत खाते में हस्तांतरित हो जावेगी, इस संबंध में एसएमएस हितग्राही के मोबाईल पर भी भेजा जावेगा।
निर्मित माल के वितरण की प्रक्रिया
मास्क विक्रय करने के लिए सभी इच्छुक संस्था नामित अधिकारी से मास्क प्राप्त कर सकेगी, नामित अधिकारी ऐसी सभी संस्थाओं को 11 रूपये प्रति मास्क की दर से राशि प्राप्ति के पश्चात मास्क प्रदान करेंगे तथा इसकी प्रविष्टि पोर्टल पर करेगें, राशि की प्राप्ति नगद, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में की जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट “मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के नाम भोपाल में देय होगे, मास्क की बिक्री उपरांत भविष्य की आवश्यकता का आकलन नामित अधिकारी करेंगे एवं इसकी सूचना पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
इस योजना के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अथवा जानकारी jeevanshakti2020@gmail.com पर प्रेषित की जा सकती हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि वे इस योजना का प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक महिलाएं एवं उचित मूल्य की दुकाने इस योजना से जुड़ सके।
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