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मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मर्निभर योजना प्रारंभ वार्डो में 25 जून तक अभियान चलाकर पथ विक्रेताओं का होगा ऑनलाइन पंजीयन जिसमें सभी रेहड़ी पटरी वालों को शामिल किया जाएगा! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

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विड-19 महामारी के कारण शहर के पथ व्यवसायियो का रोजगार एवं उनकी आजीविका प्रभावित होने से इन व्यवसायियो को पुनः रोजगार से जोड़ने तथा इनकी जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मर्निभर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से दस हजार रूपये तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना है। इस योजना के ओ.आई.सी./योजना प्रभारी अरश्द खान, सिटी मिशन मैनेजर नगर पालिका परिषद दमोह होगें। 

मुख्य नगर पालिका अधिकारी कपिल खरे ने बताया इस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल तैयार किया गया है इस पोर्टल पर नगर पालिका परिषद दमोह सीमा क्षेत्र में पूर्व में किये गये सर्वे अनुसार समस्त पथ विक्रेताओं (शहरी फेरी वालों) के पुनः पंजीयन किये जाने के उद्देश्य से अर्थात् आज की तिथि तक के समस्त पथ विक्रेताओं की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई जानी है। इस पंजीयन से आपके वार्ड में पथ विक्रेताओं की संख्या बढ़ अथवा घट सकती है, अर्थात् पुराने व्यवसायियों के नाम काटे जा सकते है तथा नवीन नाम उपलब्धता के आधार पर जोडे़ जायेगें।

इसके लिये वार्डवार कर-संग्राहक एवं सफाई सुपरवाइजर का दल गठित किया जाता है। समस्त दल अपने-अपने वार्डो में 9 जून से 25 जून 2020 तक एक अभियान चलाकर समस्त पथ विक्रेताओं को नगर पालिका कार्यालय लाकर ऑनलाइन पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय में समस्त सामुदायिक संगठक ऑनलाइन पंजीयन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। पंजीयन हेतु पात्र हितग्राही www.mpurban.gov.in बेबसाइट पर जाकर मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगारों एकित पोर्टल पर स्वयं अपने एंड्राइड मोबाईल से अथवा एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क में जाकर भी निःशुल्क पंजीयन कर सकते है।

नगर पालिका कार्यालय में पथ विक्रेताओं हितग्राहियों का पंजीयन योजना शाखा के काउन्टर से किया जायेगा। उक्त सर्वे हेतु दल शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत पंजीयन कराने के साथ हितग्राही के आवेदन का वार्ड में भौतिक सत्यापन कर, आवेदन कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित करेगा।

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