पथरिया थाना क्षेत्र मैं कतरना एवं बका से मारपीट करने वाले पिता पुत्र को पहुंचाया सलाखों के पीछे नहीं दी जमानत ! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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पथरिया थाना क्षेत्र मैं कतरना एवं बका से मारपीट करने वाले पिता पुत्र को पहुंचाया सलाखों के पीछे नहीं दी जमानत ! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
न्यायालय श्रीमान राजीव पटेल जेएमएफसी पथरिया
अपराध क्रमांक— 474 /20
धारा—- 294 ,324,506, 326,34 भारतीय दंड विधि ,25(1B)आयुध अधिनियम
घटना का विवरण—
दिनांक 11/6/ 2020 को प्रार्थी राजू सेन पिता किशन सेन निवासी खैरो बेलखेड़ी ने थाना पथरिया में रिपोर्ट लेख कराई कि मेरी गांव के तुलसी रैकवार से पुरानी बुराई चल रही है उसी बुराई पर से आज दिनांक 11/6/ 2020 को अभियुक्त तुलसी रैकवार तथा उसके बेटे सत्तू उर्फ सत्यम रैकवार ने फरियादी के बड़े भाई मुकेश के साथ मारपीट की। उक्त दिनांक को दोपहर 4:00 बजे फरियादी राजू मजदूरी करके वापस आ रहा था तभी भगवान दास पटेल के मकान के पास तुलसी कतरना लिए तथा सत्तू रैकवार बका लिए मिले तुलसी कहने लगा मारो मादरचोद को तुलसी ने राजू के दाहिने हाथ की कलाई में कतरना मारा तथा अभियुक्त सत्तू उर्फ सत्यम ने बका राजू के दाहिने पैर के पंजे में मारा अभियुक्त गण राजू को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अभियुक्त द्वारा की गई मारपीट से राजू के हाथ की कलाई व पैर के पंजे में अस्थि भंग हो गया ।प्रार्थी राजू की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 294, 324, 506 ,326 ,34 भारतीय दंड विधि 25 बी आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त गण की ओर से पथरिया न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से जमानत पर बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ आभा जैन द्वारा की गई।
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