शराब पीने के लिए पैसे न देने पर मारपीट करने वाले अभियुक्त गण की जमानत निरस्त न्यायालय श्रीमान राजीव पटेल जेएमएफसी पथरिया! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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शराब पीने के लिए पैसे न देने पर मारपीट करने वाले अभियुक्त गण की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान राजीव पटेल जेएमएफसी पथरिया
अपराध क्रमांक—739/20
धारा—-294,323,327,506 ,34 भारतीय दंड विधि
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी दमोह मध्य प्रदेश
अभियुक्त गण—-
1. राजेंद्र कुर्मी पुत्र बाबूलाल कुर्मी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया थाना पथरिया
2. अशोक कुर्मी पुत्र ओमकार कुर्मी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया थाना पथरिया
अभियोजन घटना संक्षेप में—-
दिनांक 26 /9/2020 को ग्राम जमुनिया में रात्रि 10:00 बजे फरियादी रवि शंकर गर्ग अपने अपने घर पर था तभी अभियुक्तगण राजेंद्र कुर्मी व अशोक जो कि शराब पीये थे वहां आए और फरियादी से शराब पीने के लिए सौ-सौ रुपए मांगने लगे, फरियादी ने पैसे देने से मना किया तो अभियुक्त अशोक फरियादी रविशंकर की कॉलर पकड़कर उसके गले से लिपट गया जिससे फरियादी के कोहनी में चोट आई, अभियुक्त राजेंद्र कुर्मी ने लाठी से फरियादी रविशंकर के साथ मारपीट कर दी जिससे फरियादी रविशंकर के दाहिने हाथ की मसुरिया में एवं बाएं हाथ की कोहनी में चोट आ गई अभियुक्तगण फरियादी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फरियादी ने अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना पथरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त गण की ओर से थाना पथरिया में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की। अभियोजन की ओर से जमानत पर बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ आभा जैन द्वारा
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