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श्रम विभाग ने नगर पालिका पर ठोका जुर्माना। मूलधन के अलावा ब्याज सहित रकम देने के आदेश जारी।

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श्रम विभाग ने नगर पालिका पर ठोका जुर्माना।

मूलधन के अलावा ब्याज सहित रकम देने के आदेश जारी।

नगर पालिका को दिए ढाई लाख के भुगतान के आदेश।

दमोह – श्रम न्यायालय द्वारा दो भिन्न-भिन्न प्रकरणों में नगर पालिका दमोह को ढाई लाख रुपए भुगतान के आदेश जारी किए।

दमोह नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी एवं वादीगण कुमारी नूपुर लता लोहा एवं कुमारी कोमल मालवीय द्वारा 3.10.2017 को दमोह श्रम न्यायालय में दमोह नगर पालिका के विरुद्ध

वादी क्रमांक 1 लता लोहार उच्च श्रेणी लीपिक रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने दमोह नगर पालिका में 40 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी जिनकी उपादान अधिनियम 1972 अंतर्गत कम भुगतान की गई राशि का प्रकरण संज्ञान में आने पर कम भुगतान की गई राशि 128174 रुपए राशि थी जिसका ब्याज 79462 रुपए ब्याज सहित श्रम न्यायालय द्वारा नूपुर लता लोहार को दिलवाया गया

वादी क्रमांक 2 कमल मालवीय ने 36 वर्ष तक दमोह नगर पालिका में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर्ड हुई थी और उपादान अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रकरण 3 अक्टूबर 2017 को श्रम विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था जिसका फैसला 28 12 2023 को करीब 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष 2 महीने का 10% के ब्याज के हिसाब से श्रम न्यायालय द्वारा संचालक नगरीय प्रशासन भोपाल एवं दमोह नगर पालिका को
धनश्याम दास गुप्ता नियंत्रण प्राधिकारी, उपादान भुगतान अधिनियम, एवं सहा. श्रम पदाधिकारी, दमोह ने
भुगतान करने के आदेश जारी किए जिनकी कम भुगतान की जाने वाली राशि 30098 रुपए जिसका ब्याज सहित 18560 के रूप में भुगतान किए जाने के लिए आदेशित किया गया है।

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