जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने पूर्व में जारी समस्त प्रतिबंधात्मक आदेशों को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करते हुये पुन: प्रतिबंधात्मक आदेश किया पारित डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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दमोह : 19 अप्रैल 2020
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी समस्त
प्रतिबंधात्मक आदेशों को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करते हुये पुन: प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही भी की जावेगी । यह आदेश 20 अप्रैल से 03 मई 2020 तक प्रभावशील रहेगा
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