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मप्र शासन द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन कर मॉडल एक्ट लागू किया गया है। जिसका विरोध अब कई संगठनों द्वारा देखा जा रहा है आज दमोह के हम माल संघ ने भी सौंपा ज्ञापन! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

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मप्र शासन द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन कर मॉडल एक्ट लागू किया गया है। जिसका विरोध अब कई संगठनों द्वारा देखा जा रहा है आज दमोह के हम माल संघ ने भी सौंपा ज्ञापन

मप्र शासन द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन कर मॉडल एक्ट लागू किया गया है। विगत 1 मई 2020 को अध्यादेश क्रमांक 160 लाया गया है जोकि प्रदेश के किसानों हम्माल तुलावटियों, व्यापारियों व मंडी एवं मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में नहीं है। इस अध्यादेश को तुरंत निरस्त किया जाए। इस मांग के संबंध में एक ज्ञापन मंडी हम माल संग और भारतीय मजदूर संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।

दमोह आज कृषि उपज मंडी बंद करके समस्त हम्माल तुलावटीयो माननीय मुख्यमंत्री के नाम श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया जिसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कृषि उपज मंडियों में संशोधन कर मॉडल एक्ट एवं इलेक्ट्रिक तोल लागू करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है मॉडल एक्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा का आदेश तत्काल

वापस लिया जाए दमोह जिले में 1000 हम माल मजदूर हैं जिन पर आज इस एक्ट के लागू होने से रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है इन लोगों के परिवार को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या और भी बढ़ जाती है इतने लोगों को अपने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो चुकी है इस पर शासन को ध्यान देते हुए तत्काल ही यह अध्यादेश वापस लेना चाहिए !जिसमें जिला हम्माल मजदूर तुलावटी संघ अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र चौबे जी राजेश प्रजापति बालमुकुंद अहिरवार रामू अहिरवार प्रमोद रम्मू मुकद्दाम हरिराम राय अशोक रावत उमेश राय परसोत्तम राय परसू अहिरवार कमलेश शंभूराज लट्टू भैया मुकेश साहू अनिल राज मनीष राज एवं समस्त हम्माल तुलावटी की उपस्थिति रही

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