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खोवा से निर्मित रसगुल्ला, दूध के लिये गए नमूनें होटल में निर्माण स्थल पर मिली साफ सफाई की कमी मौके पर मिली 15 किलो दूषित खाद्य सामग्री को किया गया विनष्टीकरण

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दमोह कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ. संगीता त्रिवेदी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल ने दमोह के बाराद्वारी,जिला अस्पताल के सामने स्थित श्री होटल का औचक निरीक्षण कर होटल में विक्रय हेतु संग्रहित खोवा से निर्मित रसगुल्ला,तैयार चाय के निर्माण एवं विक्रय हेतु संग्रहित भैंस के दूध के नमूनें जांच हेतु लिए गये।


निरीक्षण के दौरान परिसर में फ़ूड पंजीयन की प्रति लगी पाई गई हैं तथा फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ नहीं पाया गया है। होटल में कार्यरत कर्मचारियों (फ़ूड हैंडलर्स) के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए । निरीक्षण के दौरान किसी भी फ़ूड हैंडलर्स को एप्रन,मास्क, हेड कवर एवं हैंड ग्लव्स का उपयोग करते हुए नहीं पाया गया है। समस्त खाद्य पदार्थों को खुले में रखे हुए पाया गया है जबकि इनको जालीदार ढक्कन से ढ़ककर रखा जाना चाहिए था। निर्माण स्थल में गंदगी एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं भंडारण पाया गया है। मौके पर 15 किलो दूषित खाद्य सामग्री जिसमे 5 लीटर शक्कर की चाशनी,7 लीटर इमली की खटाई/चटनी एवं 3 किलो री- यूज्ड खाद्य तेल का विनष्टीकरण करवाया गया है।


इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर उक्त खाद्य पदार्थों के नमूने मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं तो होटल संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक

कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग दमोह ने समस्त खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने लाइसेंस/पंजीयन एवं फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड की प्रति स्पष्ट रूप से परिसर में प्रदर्शित करें तथा जिन खाद्य दुकानों के खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन एक्सपायर हो गए हैं वे तुरंत एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर अपने लाइसेंस एवं पंजीयन का नवीनीकरण करवाएं।

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