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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राठी ने दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश में किया आंशिक संशोधन अब शाम 7:30 बजे तक ही खुल सकेंगे दुकाने रात 8 से सुबह 5 तक रहेगा कर्फ्यू

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जिले की राजस्व सीमा के भीतर कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा, और न ही कोई धार्मिक जलूस या रैली निकाली जा सकेगी

सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी
रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक
दमोह : 22 जुलाई 2020
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। जिसके तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश को संशोधित करते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने आंशिक संशोधन किया है।


जिला दमोह की राजस्व सीमा के भीतर कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा, और न ही कोई धार्मिक जलूस या रैली निकाली जा सकेगी, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी ने सर्व संबंधितों से अपेक्षा है, कि अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना संपादित करें। धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक है, कि एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों। उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। जिसमें वर-वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं होंगे।
उन्होंने निर्देशित किया है कि जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 05 बजे से रात्रि 07.30 बजे तक सामान्य स्थिति में खुले रह सकेंगे। दमोह जिले में कोरोना वायरस की संक्रमण स्थिति को देखते हुये राज्य शासन/केन्द्र शासन/निजी कार्यालय/निजी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की क्षमता के संदर्भ में पृथक से आदेश जारी किये जा सकेंगे । शासकीय या निजी संस्था में कोविड पॉजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रसारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जाए। दमोह जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर अत्यावश्यक गतिविधियों को छोडकर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 08 बजे से प्रातः 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश 03 जुलाई 2020 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध तथा प्रभावी दिनांक यथावत रहेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील किये गये है

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