नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 81090 62404 , +91 81090 62404 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , जिला दमोह मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी ने की जिले में आज धारा 144 लागू 6 अगस्त रात्रि 12 बजे तक रहेगी लागू! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर – DB News – Danger Bharat News

लाइव कैलेंडर

August 2026
M T W T F S S
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

LIVE FM सुनें

DB News – Danger Bharat News

www.dangerbharatnews.com

जिला दमोह मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी ने की जिले में आज धारा 144 लागू 6 अगस्त रात्रि 12 बजे तक रहेगी लागू! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

1 min read
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी ने की जिले में आज धारा 144 लागू
6 अगस्त रात्रि 12 बजे तक रहेगी लागू
दमोह : 05 अगस्त 2020
जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील है। आज 05 अगस्त 2020 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्रीराम जन्म भूमि पूजन होने के उद्देश्य से जन सामान्य द्वारा जलूस निकालना, जन समूह एकत्रित होने की संभावनाओं के मद्देनजर तथा जन सामान्य नागरिकों की सुविधा, शांति एवं जिले की कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट श्री तरुण राठी ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत पृथक से बंधात्मक आदेश जारी किया है।
उन्होंने निर्देशित किया है कि जिले में बिना अनुमति माईक, डीजे एवं लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ड्यूटी पर उपस्थित लोक सेवक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री का किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राण घातक एवं धारदार हथियार लेकर नहीं घूमेगा, एवं आग्नेय शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा। जिले में किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को भाषण तथा नारेबाजी करना प्रतिबंधित होगा, जिससे विभिन्न जातियों तथा धार्मिक भावनाओं/कार्यों, भाषाओं से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।


पटाखों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 06 अगस्त 2020 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now