नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 81090 62404 , +91 81090 62404 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , हत्याकांड मामले में आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले को आजीवन कारावास की सुनाई सजा! – DB News – Danger Bharat News

लाइव कैलेंडर

June 2026
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

LIVE FM सुनें

DB News – Danger Bharat News

www.dangerbharatnews.com

हत्याकांड मामले में आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले को आजीवन कारावास की सुनाई सजा!

1 min read
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

हत्याकांड मामले में आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले को आजीवन कारावास की सुनाई सजा!
, दमोह. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, जिला दमोह ने आरोपी आकाश गंगेले उर्फ बंटी पिता मुन्नालाल गंगेले उम्र 29 वर्ष, लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन के पास,थाना बहेरिया जिला सागर आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास, 10000 रुपये अर्थदंड, 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास 5000 रुपये अर्थदंड, 342 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. घटना अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को सुबह लगभग 10:30 मृतिका सवा कुरेशी अपनी लड़की को लेकर ड्राइवर श्यामू दुबे के साथ सागर से जबलपुर जा रही थी, रास्ते में तेंदूखेड़ा के पास आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले ने रास्ते में जंगल का फायदा उठाकर मृतिका की चार पहिया गाड़ी के सामने अपनी

मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और बंदूक की नोक पर ड्राइवर श्यामू दुबे के सिर पर पिस्टल रख कर कहा कि जंगल की तरफ गाड़ी ले चलो जब वह धीरे-धीरे जंगल की तरफ चलने लगा. तभी आरोपी आकाश गंगेले पीछे वाली सीट पर बैठ गया, जहां पर मृतिका की लड़की बैठी हुई थी आरोपी मृतिका सवा कुरैशी से कहने लगा कि राजीनामा कर लो, सवा ने मना किया तो आरोपी ने पिस्टल चला कर गोली मार दी. जो श्यामू दुबे को सीने में लगी. गोली लगने पर श्यामू दुबे गाड़ी से उतरकर रोड तरफ भागा,तभी उसे मृतिका सवा कुरैशी के चिल्लाने की आवाज आई जो आरोपी ने सवा कुरैशी को भी दो गोली मार दी थी, जिससे वह मौके पर ही खत्म हो चुकी थी, फिर आरोपी मृतिका की लड़की को मोटरसाइकिल से लेकर भाग गया था.आरोपी के विरुद्ध थाना तेंदूखेड़ा में मामला दर्ज होकर

https://pin.it/KmB0la4

RSTA2 ART POINT CONTECT for best tattoo designs temporary and permanent tattoo 9754178631

 

विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध एक पृथक बालिका के साथ उसे भगा ले जाने एवं दुष्कृत का मामला पृथक से पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया था एवं आरोपी के विरुद्ध मृतिका सवा कुरैशी की हत्या एवं श्यामू दुबे की हत्या के प्रयास का मामला प्रथक से पेश किया गया था.जिसके विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से पैरवी तत्कालीन डीपीओ श्री बीएम शर्मा एवं प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनंत सिंह ठाकुर द्वारा की गई.

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now