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ऑनलाइन गेम की आड़ में चल रहे जुए–सट्टे पर लगेगा अंकुश, लूडो पर लाखों के दांव खेलने वाले भी जाएंगे जेल

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संसद में पास हुआ “ऑनलाइन गेम्स रेगुलेशन बिल 2025”

ऑनलाइन गेम की आड़ में चल रहे जुए–सट्टे पर लगेगा अंकुश, लूडो पर लाखों के दांव खेलने वाले भी जाएंगे जेल

संसद ने लंबे समय से लंबित ऑनलाइन गेम्स रेगुलेशन बिल 2025 को पास कर दिया है। इस कानून के लागू होते ही अब देशभर में ऑनलाइन गेम्स की आड़ में चल रहे जुआ-सट्टे पर सख्त अंकुश लगेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को ऑनलाइन लत और आर्थिक बर्बादी से बचाने के लिए उठाया गया है।

 

बिल के प्रमुख प्रावधान –

बिना अनुमति चलने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह प्रतिबंध।

गेम कंपनियों को डाटा सुरक्षा और पैसों की गारंटी देना अनिवार्य।

जुआ, सट्टा और नशे जैसे गेम्स को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया।

नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

बच्चों और किशोरों के लिए समय सीमा और पेरेंटल कंट्रोल अनिवार्य।


सरकार का दावा है कि इस कानून से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता आएगी और जनता को सुरक्षित माहौल मिलेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ रोक लगाने तक न रहे बल्कि युवाओं के लिए सकारात्मक और रोजगारमूलक विकल्प भी उपलब्ध कराए।

अब तक ऑनलाइन गेम्स पर कोई कानून न होने के कारण लोग खुलेआम ऑनलाइन जुआ-सट्टा खेल रहे थे, रोजाना लाखों रुपए के दांव लगाए जा रहे थे और कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके थे। यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए यह बिल पास किया।

कानून लागू होने के बाद पुलिस को भी सीधी कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। अब लूडो जैसे ऑनलाइन गेम्स पर लाखों के दांव खेलने वाले लोग 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की सजा भुगत सकते हैं।

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