दमोह में नववर्ष पूर्व संध्या पर तेज़ आवाज़ वाले डीजे–साउंड सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध
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दमोह में नववर्ष पूर्व संध्या पर तेज़ आवाज़ वाले डीजे–साउंड सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध

दमोह। नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने सख़्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 दोपहर 12 बजे से 1 जनवरी 2026 रात्रि 12 बजे तक जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के पार्टी, जलसा या कार्यक्रमों में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे, साउंड सिस्टम आदि) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नववर्ष का स्वागत शांति, सौहार्द और नियमों के पालन के साथ करें, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असुविधा से बचा जा सके।
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