पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कुछ दुकानें और खोली जा सकती हैं जाने पूरी रिपोर्ट किन दुकानों को मिली अनुमति! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
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पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कुछ दुकानें और खोली जा सकती हैं जाने पूरी रिपोर्ट किन दुकानों को मिली अनुमति! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर
खाद एवं बीज हेतु अधिकृत प्रतिष्ठान दोपहर 12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुले रहेंगे
दमोह : 18 अप्रैल 2020
कोरोना वायरस (COVID-19) को संपूर्ण राज्य केलिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। जिसकेतारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने जिला दमोह कीराजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कियागया था, जो वर्तमान में प्रभावशील है मध्यप्रदेश के कुछजिलो में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातारतेजी से बढ़ रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुये दमोह जिलेमें रोक-थाम हेतु न्यायालयीन संशोधित आदेश 14 अप्रैल 2020 व्दारा दमोह जिले के समस्त व्यवसायिकप्रतिष्ठान 21 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बंद रखने केआदेश पारित किये गये थे। जिले के कृषको को खादएवं बीज सुगमता से उपलब्ध होना आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने दमोह दण्ड प्रक्रियासंहिता 1973 की धारा 144 के तहत न्यायालयीनआदेश 14 अप्रैल 2020 में आंशिक संशोधन किये हैंजिसमें खाद एवं बीज हेतु अधिकृत प्रतिष्ठान दोपहर12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुले रहेंगे।
26 मार्च 2020 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध तथाप्रभावी दिनांक यथावत रहेंगे।
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