नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 81090 62404 , +91 81090 62404 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कुछ दुकानें और खोली  जा सकती हैं जाने पूरी रिपोर्ट किन  दुकानों को मिली अनुमति! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर – DB News – Danger Bharat News

लाइव कैलेंडर

December 2024
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

LIVE FM सुनें

DB News – Danger Bharat News

www.dangerbharatnews.com

पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कुछ दुकानें और खोली  जा सकती हैं जाने पूरी रिपोर्ट किन  दुकानों को मिली अनुमति! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

1 min read
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

बड़ी बड़ी खबरों के बीच छूट जाती हैं महत्वपूर्ण छोटी खबरें जिनसे होता है जनता का सीधा सरोकार छोटी महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहे डेंजर भारत हमारे चैनल को लाइक करें पसंद आए तो शेयर करें और प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें

पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कुछ दुकानें और खोली  जा सकती हैं जाने पूरी रिपोर्ट किन  दुकानों को मिली अनुमति! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

खाद एवं बीज हेतु अधिकृत प्रतिष्ठान दोपहर 12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुले रहेंगे

दमोह : 18 अप्रैल 2020

      कोरोना वायरस (COVID-19) को संपूर्ण राज्य केलिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। जिसकेतारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने जिला दमोह कीराजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कियागया था, जो वर्तमान में प्रभावशील है मध्यप्रदेश के कुछजिलो में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातारतेजी से बढ़ रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुये दमोह जिलेमें रोक-थाम हेतु न्यायालयीन संशोधित आदेश 14 अप्रैल 2020 व्दारा दमोह जिले के समस्त व्यवसायिकप्रतिष्ठान 21 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बंद रखने केआदेश पारित किये गये थे। जिले के कृषको को खादएवं बीज सुगमता से उपलब्ध होना आवश्यक है।

    जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने दमोह दण्ड प्रक्रियासंहिता 1973 की धारा 144 के तहत न्यायालयीनआदेश 14 अप्रैल 2020 में आंशिक संशोधन किये हैंजिसमें खाद एवं बीज हेतु अधिकृत प्रतिष्ठान दोपहर12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुले रहेंगे।

      26 मार्च 2020 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध तथाप्रभावी दिनांक यथावत रहेंगे।

 

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now