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प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त व्यवसायों के नाम जाने पूरी रिपोर्ट !डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

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सभी प्रकार की शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाएं (आयुष तथा पशुपालन विभाग सहित) कार्यशील रहेगी । उदाहरण के तौर पर समस्त प्रकार के अस्पताल, क्लीनिक, समस्त प्रकार की दवा व चिकित्सा उपकरणों संबंधी दुकानें (चश्में की दुकान सहित), जन औषधि केन्द्र, समस्त चिकित्सीय प्रयोगशालाएं आदि पूरे समय कार्यशील रहेंगी । अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, वन, कोषालय, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पशु चिकित्सा, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, डाक सेवा, रेल्वे, खाद्य, उद्यानिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सहित, समस्त विभागों के सामाजिक न्याय से जुड़े संस्थान, कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कृषि उत्पादों की खरीदी, कृषि उत्पादों के उपार्जन में लगी संस्थाएं (न्यूनतम समर्थन मूल्य उपार्जन सहित) प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त रहेंगे । जिले के समस्त औद्योगिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान (होटल, रेस्टोरेंट, बार आदि सहित) बंद रहेंगे । परन्तु किराना दुकान, पशु आहार दुकानें, आटा चक्की, ईंट,मोर्टार दुकानें, कृषि मशीनरी की दुकानें, इनके स्पेयर पार्ट्स तथा कृषि मशीनरी की मरम्मत हेतु रिपेयर सेन्टर, फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु अधिकृत प्रतिष्ठान तथा बीजों का विनिर्माण, वितरण और रीटेल विक्रय दुकानों को प्रातः 10 बजे से सायं 07 बजे तक छूट रहेगी । अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की सुविधा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, इसे प्रोत्साहित किया जावे ।

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