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जिला मजिस्ट्रेट तरुण राठी ने आज दिए गए आदेशों में और भी सख्ती करते हुए दिए नए आदेश !नए आदेश 3 मई से होंगे लागू जाने नए आदेश के बारे में! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

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जिला मजिस्ट्रेट तरुण राठी ने आज दिए गए आदेशों में और भी सख्ती करते हुए दिए नए आदेश !नए आदेश 3 मई से होंगे लागू जाने नए आदेश के बारे में!

दमोह : 01 मई 2021
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में 18 अप्रैल 2021 से 29 अप्रेल 2021 तक जारी समस्त आदेशों में आंशिक संशोधन किया है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी ने जारी आदेश में कहा है 29 अप्रैल 2021 से दमोह जिले की राजस्व सीमा में 08 मई 2021 की प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखा गया है । इस दौरान कोरोना कफ्यू को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समस्त मेडीकल व पी.डी.एस. की दुकानें पूर्ववत दिनभर खुल सकेंगी । शेष दुकाने जिनको पूर्व से खोलने की अनुमति है वे प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी । सब्जी/फल के विक्रेता पूर्ववत हाथठेला/फेरी मात्र प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक ही विक्रय कर सकेंगे । दूध की दुकानें पूर्ववत प्रातः 7 से 11 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी ।
किराना व्यापारी भी प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे । इस हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट संबंधित दुकानों के (प्रत्येक दुकान से अधिकतम 2 व्यक्तियों हेतु) दुकानदारों को अनुमति प्रदान करेंगे । शादी-विवाह के कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की छूट दी गई थी, जिसे समाप्त किया किया जाता है । अब शादी-विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को 20 व्यक्ति तक सीमित किया जाता है ।

विवाह कार्यक्रम बारात घर/गेस्ट हाउस में आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी । इसके पालन हेतु बारात घर/गेस्ट हाउस मालिक जिम्मेदार होंगे । दमोह जिले की राजस्व सीमा में समस्त हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।
यह आदेश 03 मई 2021 से प्रभावशील होगा तथा आदेश 18 अप्रैल 2021 29 अप्रैल 2021 तक जारी समस्त आदेशों में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे ।

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