नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 81090 62404 , +91 81090 62404 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , पाँच करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यवसायियों हेतु लेट फीस में छूट जाने अंतिम तिथि! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर – DB News – Danger Bharat News

लाइव कैलेंडर

June 2026
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

LIVE FM सुनें

DB News – Danger Bharat News

www.dangerbharatnews.com

पाँच करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यवसायियों हेतु लेट फीस में छूट जाने अंतिम तिथि! डेंजर भारत प्रमुख तनुज पाराशर

1 min read
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

पाँच करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यवसायियों हेतु लेट फीस में छूट जाने अंतिम तिथि!

मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक एवं त्रैमासिक विवणियों की समय सीमा निर्धारित है। वाणिज्यिक कर अधिकारी ने कहा है कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा जीएसटीआर -3 बी विवरणी फाइल करने हेतु लेट फीस एवं ब्याज से छूट प्रदान की गई थी, जो समाप्त हो रही है।


उन्होंने कहा पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिये माह अप्रैल 21 की 3- बी विवरणी जमा करने की अंतिम तारीख 20 मई थी, जिसमें लेट फीस छूट प्रदान करते हुये अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित हुई थी। इस अवधि में विवरणी भरने पर 9 प्रतिशत ब्याज एवं इसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज की देयता निर्धारित है।
पाँच करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यवसायियों हेतु लेट फीस में छूट प्रदान करते हुये अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित है। इसके पश्चात प्रतिदिन की गणना अनुसार लेट फीस की देयता आकृष्ट होगी। सभी व्यवसायी बन्धुओं एवं कर सलाहकारों से समयावधि में विवरणी जमा कराया जाना अपेक्षित है।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now