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हत्याकांड मामले में आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले को आजीवन कारावास की सुनाई सजा!

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हत्याकांड मामले में आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले को आजीवन कारावास की सुनाई सजा!
, दमोह. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, जिला दमोह ने आरोपी आकाश गंगेले उर्फ बंटी पिता मुन्नालाल गंगेले उम्र 29 वर्ष, लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन के पास,थाना बहेरिया जिला सागर आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास, 10000 रुपये अर्थदंड, 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास 5000 रुपये अर्थदंड, 342 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. घटना अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को सुबह लगभग 10:30 मृतिका सवा कुरेशी अपनी लड़की को लेकर ड्राइवर श्यामू दुबे के साथ सागर से जबलपुर जा रही थी, रास्ते में तेंदूखेड़ा के पास आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले ने रास्ते में जंगल का फायदा उठाकर मृतिका की चार पहिया गाड़ी के सामने अपनी

मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और बंदूक की नोक पर ड्राइवर श्यामू दुबे के सिर पर पिस्टल रख कर कहा कि जंगल की तरफ गाड़ी ले चलो जब वह धीरे-धीरे जंगल की तरफ चलने लगा. तभी आरोपी आकाश गंगेले पीछे वाली सीट पर बैठ गया, जहां पर मृतिका की लड़की बैठी हुई थी आरोपी मृतिका सवा कुरैशी से कहने लगा कि राजीनामा कर लो, सवा ने मना किया तो आरोपी ने पिस्टल चला कर गोली मार दी. जो श्यामू दुबे को सीने में लगी. गोली लगने पर श्यामू दुबे गाड़ी से उतरकर रोड तरफ भागा,तभी उसे मृतिका सवा कुरैशी के चिल्लाने की आवाज आई जो आरोपी ने सवा कुरैशी को भी दो गोली मार दी थी, जिससे वह मौके पर ही खत्म हो चुकी थी, फिर आरोपी मृतिका की लड़की को मोटरसाइकिल से लेकर भाग गया था.आरोपी के विरुद्ध थाना तेंदूखेड़ा में मामला दर्ज होकर

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विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध एक पृथक बालिका के साथ उसे भगा ले जाने एवं दुष्कृत का मामला पृथक से पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया था एवं आरोपी के विरुद्ध मृतिका सवा कुरैशी की हत्या एवं श्यामू दुबे की हत्या के प्रयास का मामला प्रथक से पेश किया गया था.जिसके विचारण के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी आकाश उर्फ बंटी गंगेले को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से पैरवी तत्कालीन डीपीओ श्री बीएम शर्मा एवं प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनंत सिंह ठाकुर द्वारा की गई.

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